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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना: विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना | एनएसएपी

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

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एनएसएपी – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना: विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना है। उनकी वित्तीय सुरक्षा और उत्थान सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह योजना देश भर में अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक रही है।

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यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है:

  1. समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ाना: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों के समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाता है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।
  2. वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना: यह योजना वित्तीय सुरक्षा का स्तर सुनिश्चित करते हुए पात्र व्यक्तियों को मासिक पेंशन राशि प्रदान करती है। यह सहायता उन्हें उनकी विकलांगताओं से संबंधित अतिरिक्त खर्चों से निपटने, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
  3. गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करना: विकलांग व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आईजीएनडीपीएस गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित करता है, उन्हें गरीबी के चक्र को तोड़ने और उनकी भेद्यता को कम करने में सहायता करता है।
  4. समान अवसरों को प्रोत्साहित करना: वित्तीय सहायता प्रदान करके, योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों और शेष समाज के बीच अंतर को पाटना है। यह अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और समग्र विकास के समान अवसरों को बढ़ावा देता है।
  5. राज्य सरकार कार्यान्वयन: योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। यह विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करता है ।

ऐतिहासिक संदर्भ:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2007 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी । इसे विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना में अपने कवरेज और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधन और सुधार हुए हैं, जिससे देश भर में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

“एनएसएपी – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना” से मुख्य बातें:

क्रमिक संख्याकुंजी ले जाएं
1इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत आती है। यह विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें लाभार्थियों को मासिक पेंशन राशि मिलती है।
3लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में 18 से 79 वर्ष की आयु का विकलांग व्यक्ति होना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित होना शामिल है।
4यह योजना विकलांगता पेंशन की तीन श्रेणियां प्रदान करती है: रु। हल्की विकलांगता के लिए 300 रुपये प्रति माह। मध्यम विकलांगता के लिए 500 प्रति माह और रु. गंभीर विकलांगता के लिए 700 प्रति माह।
5योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

इस समाचार से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) क्या है?

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों सहित जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 18 से 79 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्र हैं।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली विकलांगता पेंशन की विभिन्न श्रेणियां क्या हैं?

यह योजना विकलांगता पेंशन की तीन श्रेणियां प्रदान करती है: रु। हल्की विकलांगता के लिए 300 रुपये प्रति माह। मध्यम विकलांगता के लिए 500 प्रति माह और रु. गंभीर विकलांगता के लिए 700 प्रति माह।

योजना का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। वे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रभारी हैं।

यह योजना विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में कैसे योगदान देती है?

यह योजना विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके सशक्तिकरण में योगदान देती है

कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लिंक

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