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आरबीआई ने बैंकों द्वारा ‘ऋण हानि प्रावधान’ के लिए नए नियम जारी किए

ऋण हानि प्रावधान

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आरबीआई ने बैंकों द्वारा ‘ऋण हानि प्रावधान’ के लिए नए नियम जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के ऋण हानि प्रावधान के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना है। नए मानदंड सभी बैंकों पर लागू होंगे, जिनमें छोटे वित्त बैंक और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे साल में कम से कम एक बार स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए प्रावधान करने की नीति तैयार करें। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को 15% से अधिक लेकिन 50% से कम ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है और 50% या अधिक के ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए अतिरिक्त 20% का प्रावधान करना होगा। बैंकों को 100 फीसदी या इससे ज्यादा ईसीएल वाले कर्ज पर 100 फीसदी प्रावधान करना होगा।

आरबीआई ने बैंकों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने नोट्स टू एकाउंट्स में मानक संपत्तियों के लिए अपने प्रावधानों का खुलासा करें। बैंकों को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उन मानक आस्तियों के प्रतिशत का खुलासा करना होगा जिन पर उन्होंने प्रावधान किए हैं। नए नियम पारदर्शिता में सुधार करने और बैंकों के प्रावधानीकरण प्रथाओं में एकरूपता लाने में मदद करेंगे।

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क्यों जरूरी है यह खबर:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधान के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। ये नए नियम सभी बैंकों पर लागू होंगे, जिनमें छोटे वित्त बैंक और भारत में सक्रिय विदेशी बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे साल में कम से कम एक बार स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए प्रावधान करने की नीति तैयार करें। नए दिशानिर्देशों में बैंकों को 15% से अधिक लेकिन 50% से कम ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान करने और 50% या अधिक ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए अतिरिक्त 20% प्रावधान करने की आवश्यकता है। बैंकों को 100 फीसदी या इससे ज्यादा ईसीएल वाले कर्ज पर 100 फीसदी प्रावधान करना होगा। नए नियम पारदर्शिता में सुधार करने और बैंकों के प्रावधानीकरण प्रथाओं में एकरूपता लाने में मदद करेंगे।

ऐतिहासिक संदर्भ:

आरबीआई बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उनके संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठा रहा है। 2018 में, केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए उनके ऋण हानि प्रावधानों की गणना करने के लिए ECL दृष्टिकोण पेश किया। ईसीएल दृष्टिकोण खाते में परिसंपत्ति के जीवन पर अपेक्षित क्रेडिट हानियों को ध्यान में रखता है, न कि केवल रिपोर्टिंग तिथि तक हुई हानियों को। यह दृष्टिकोण बैंकों को शुरुआती चरण में संभावित नुकसान की पहचान करने और उन्हें कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा लोन लॉस प्रोविजनिंग के नए नियम ईसीएल दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

“आरबीआई ने बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधान के लिए नए नियम जारी किए” से मुख्य परिणाम:

क्र.सं. _चाबी छीनना
1.अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना है।
2.नए मानदंड सभी बैंकों पर लागू होंगे, जिनमें छोटे वित्त बैंक और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक शामिल हैं।
3.बैंकों को 15% से अधिक लेकिन 50% से कम ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है, और 50% या अधिक के ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए अतिरिक्त 20% का प्रावधान करना होगा।
4.बैंकों को 100 फीसदी या इससे ज्यादा ईसीएल वाले कर्ज पर 100 फीसदी प्रावधान करना होगा।
5.नए नियम पारदर्शिता में सुधार करने और बैंकों के प्रावधानीकरण प्रथाओं में एकरूपता लाने में मदद करेंगे।
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निष्कर्ष

अंत में, आरबीआई ने बैंकों द्वारा अपेक्षित ऋण हानि दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए ऋण हानि प्रावधान के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों में बैंकों को 15% से अधिक लेकिन 50% से कम ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान करने और 50% या अधिक ईसीएल वाले नए ऋणों के लिए अतिरिक्त 20% प्रावधान करने की आवश्यकता है।

इस समाचार से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: आरबीआई द्वारा घोषित बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानों के लिए नए नियम क्या हैं?

उत्तर: RBI ने ऋण घाटे के प्रावधान की गणना के लिए बैंकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नए नियम ‘उपगत हानि’ की पुरानी प्रणाली को ‘प्रत्याशित क्रेडिट हानि’ (ईसीएल) पद्धति नामक एक नई प्रणाली से प्रतिस्थापित करते हैं।

प्रश्न: ‘उपगत हानि’ विधि और ‘प्रत्याशित क्रेडिट हानि’ विधि के बीच क्या अंतर है?

उत्तर: ‘हानि हुई’ पद्धति में बैंकों को नुकसान होने के बाद ही उनके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। जबकि, ‘प्रत्याशित ऋण हानि’ पद्धति के लिए बैंकों को विभिन्न जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावित हानियों के आधार पर प्रावधान करने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: आरबीआई ने ‘अपेक्षित क्रेडिट लॉस’ पद्धति क्यों शुरू की है?

उत्तर: ‘प्रत्याशित ऋण हानि’ पद्धति को अधिक दूरंदेशी दृष्टिकोण माना जाता है और इससे ऋण हानि प्रावधानों की सटीकता में सुधार होने की उम्मीद है। यह भारतीय बैंकों को वैश्विक लेखा मानकों के अनुरूप भी लाएगा।

प्रश्न: नए नियमों का बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: नए नियमों से उन प्रावधानों को बढ़ाने की उम्मीद है जो बैंकों को ऋण घाटे के लिए करने की आवश्यकता है। यह बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के उच्च स्तर वाले बैंकों की।

प्रश्न: नए नियम कब से लागू होंगे?

उत्तर: नए नियम 1 अप्रैल, 2018 से लागू होंगे।

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